Bhagya Laxmi Yojana: सरकार भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत बेटियों को देगी 2 लाख रुपए, आवेदन प्रक्रिया शुरू 

Bhagya Laxmi Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने और समाज में उनकी स्थिति को मजबूत करने के लिए भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है बल्कि बेटियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम भी है। 

भाग्यलक्ष्मी योजना का मकसद उन परिवारों को सहारा देना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इस योजना के तहत यदि किसी गरीब परिवार में पहली या दूसरी बेटी का जन्म होता है, तो सरकार बच्ची के नाम पर 50,000 रुपये का बचत बॉन्ड प्रदान करती है। यह बॉन्ड बच्ची के 21वें जन्मदिन पर 2 लाख रुपये की राशि में परिपक्व होता है। यह राशि बच्ची की उच्च शिक्षा, करियर शुरू करने, या अन्य जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा बच्ची की मां को प्रसव और शुरुआती देखभाल के लिए 5,100 रुपये की एकमुश्त राशि भी दी जाती है जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा होती है।

शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर

भाग्यलक्ष्मी योजना का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है। यह योजना बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ केवल तभी मिलेगा जब बच्ची नियमित रूप से स्कूल जाए। अगर बच्ची 6 साल की उम्र के बाद स्कूल नहीं जाती तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह शर्त बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने और उन्हें समाज में सशक्त बनाने के लिए रखी गई है।

इसके अलावा सरकार समय-समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करती है जहां परिवारों को इस योजना की जानकारी दी जाती है और आवेदन प्रक्रिया में मदद की जाती है। इन प्रयासों से अब तक हजारों बेटियां इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं।

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ

भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है। इसके साथ ही बच्ची का आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण होना जरूरी है और उसके सभी टीकाकरण समय पर पूरे होने चाहिए। यह शर्त सुनिश्चित करती है कि बच्ची का स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पर ध्यान दिया जाए।

भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया

इस योजना में आवेदन करना बेहद सरल है। परिवारों को अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या बाल विकास परियोजना कार्यालय से संपर्क करना होता है। वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर उसमें बच्ची का नाम, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज संलग्न करने होते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद विभागीय जांच के आधार पर पात्र परिवारों को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।

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